GST No. 07AAECN7759E1Z7
राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार
 

पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनलों सहित निर्णय लेने संबंधी प्रक्रिया में अपनायी गई कार्यविधि

पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनलों सहित निर्णय लेने संबंधी प्रक्रिया में अपनायी गई कार्यविधि


क) कम्पनी की मूलभूत नीतियां निदेशक मंडल के शीर्ष स्तर पर तैयार की जाती हैं जो समय-समय पर सरकार से प्राप्त अनुदेशों, दिशानिर्देशों और नीतियों के अनुरूप निर्दिष्ट की जाती हैं । उन मामलों में जहां किसी भी विषय पर सरकार के दिशानिर्देश या नीतियां नहीं हैं, कंपनी बोर्ड अपने स्वतंत्र निर्णय लेता है और अपने कामकाज के सर्वोत्तम हित में नीतियों को अत्यधिक कुशलता से तैयार करता है।

ख) बोर्ड द्वारा तैयार की गई नीतियों और लिए गए निर्णयों के बारे में सभी संबंधितों को सूचना और कार्यान्वयन हेतु सूचित किया जाता है। इस प्रयोजनार्थ किसी विशेष विषय पर पर्चों के रूप में विभिन्न प्रकार की प्रकाशित सामग्री, कार्यालय आदेशों और परिपत्रों को कागज़ पर मुद्रित रूप में जारी किया जाता है, कंपनी की वेब साइट पर डाला जाता है और साथ ही सूचना पट्ट (नोटिस बोर्ड) पर भी लगाया जाता है।

ग) दो प्रकार्यात्मक निदेशकों अर्थात् निदेशक (प्रशासन एवं वित्त) और निदेशक (तकनीकी) संबंधित विभागीय प्रमुखों अर्थात् कार्यपालक निदेशकों के माध्यम से नीतियों तैयार किए जाने और उनके कार्यान्वयन की देखरेख करते हैं। कार्यपालक निदेशकों के पास इस प्रयोजनार्थ अपने स्वयं के महाप्रबंधक हैं, महाप्रबंधकों के पास अपने स्वयं के उप महाप्रबंधक एवं शेष सहायक कर्मचारी हैं।

घ) अलग-अलग विभागों से संबंधित विभिन्न मामलों का निपटान निर्धारित प्रक्रिया और नीति के अनुसार और निर्दिष्ट शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुरूप ही किया जाता है। मामलों को तैयार करके संबंधित सक्षम प्राधिकारी तक पहुंचा दिया जाता है और निर्णय हो जाने के बाद उसे तदनुसार लागू किया जाता है।